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मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी
 

 
 
वरुण गांधी

उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है.

वरुण गांधी पीलीभीत से भाजपा सांसद हैं और मामला हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेश बृजलाल ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि वरुण गांधी के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत मुक़दमा चलाने के लिए अनुमति मांगी गई है.

धारा 153ए किसी संप्रदाय विशेष के ख़िलाफ़ घृणा फैलाने वाला भाषण देने से जुड़ी हुई है.

रिपोर्ट

अतिरिक्त पुलिस महानिदेश बृजलाल ने बताया कि चंडीगढ़ फ़ॉरेंसिक लैब ने वरुण गांधी के भाषणों की सीडी से संबंधित रिपोर्ट अदालत को भेज दी है.

हालाँकि उन्होंने रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह अदालती दस्तावेज़ है.

हालाँकि स्थानीय अख़बारों ने ख़बर दी है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीडी में वरुण गांधी की ही आवाज़ है.

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी का कथित भड़काऊ भाषण एक प्रमुख मुद्दा बन गया था.

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत वरुण गांधी को हिरासत में भी लिया था. हालाँकि बाद में कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था. वरुण गांधी इस समय ज़मानत पर हैं.

 
 
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