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सरबजीत के मामले की समीक्षा
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पाकिस्तान के क़ानून मंत्री फ़ारुक़ नाइक ने वहाँ की जेल में बंद भारतीय क़ैदी सरबजीत सिंह के मामले की समीक्षा की बात कही है.
नाइक ने 17 साल से पाकिस्तानी जेल में बंद सरबजीत से आज कोट लखपत जेल में मुलाक़ात की और कहा कि उन्होंने जेल अधीक्षक से सरबजीत के मामले की फ़ाइल मंगाई है. मगर साथ ही नाइक ने भारत से पाकिस्तानी क़ैदियों को स्वदेश वापस भेजने पर विचार का अनुरोध किया है. पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय सरबजीत की रिहाई की याचिका ख़ारिज कर चुका है. सरबजीत से मुलाक़ात के बाद नाइक ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सिर्फ़ राष्ट्रपति के पास ही उन्हें माफ़ी देने का अधिकार है. कोई और ये नहीं कर सकता." उनका कहना था, "इस मामले में मैं भारतीय अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे मानवीय आधार पर वहाँ बंद पाकिस्तानी क़ैदियों को स्वदेश भेजने पर विचार करें." 'मिल रही हैं सुविधाएँ' नाइक ने कहा कि सरबजीत जेल में स्वस्थ हैं और हर क़ैदी की तरह ही उन्हें भी जेल में दी जाने वाली सभी सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं.
ये पूछे जाने पर कि अगर भारत पाकिस्तानी बंदियों को रिहा करता है तो क्या पाकिस्तान सरबजीत को रिहा कर देगा, उनका कहना था कि ये अधिकार उनके पास नहीं है और वह सरबजीत के मामले का अध्ययन करके सिर्फ़ अपनी सिफ़ारिश सौंप सकते हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना रहा है कि सरबजीत सिंह का नाम दरअसल मंजीत सिंह है और 1990 में पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में हुए बम विस्फोट में वो शामिल थे. उस विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी. सरबजीत के परिवार का कहना रहा है कि उसे झूठे मामले में फँसाया गया है. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ इससे पहले सरबजीत सिंह की दया याचिका ख़ारिज कर चुके हैं. मगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने सरबजीत सिंह की मौत की सज़ा अगले आदेश तक रोक दी थी. |
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