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'एमएफ़ हुसैन की चित्रकला अश्लील नहीं'
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भारत में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित और विवादास्पद चित्रकार मक़बूल फ़िदा हुसैन के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले में कार्यवाही करने से
इनकार कर दिया है.
एमएफ़ हुसैन पर भारत के कई राज्यों में अश्लीलता के आरोपों के तहत कई मुक़दमे चल रहे थे. हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कृतियों में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है. हुसैन ने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई थी जिसे हिंदुओं की एक देवी के रूप में दिखाया गया था लेकिन वह देवी नग्न दिखाई गई थी. कोर्ट ने कहा कि हुसैन की पेंटिंग अश्लील नहीं है, भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला में नग्न चित्रण को अश्लील नहीं माना गया है. न्यायालय ने मई 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को भी उचित ठहराया है जिसमें हुसैन के ख़िलाफ़ चल रहे तीन मुक़दमों को ख़ारिज करते हुए अश्लीलता के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया था. भारतीय क़ानूनों में अश्लीलता एक दंडनीय अपराध है. कोर्ट ने कहा कि हुसैन के चित्रों में नग्नता का जो चित्रण है उसकी पुरानी परंपरा रही है. कोर्ट ने कहा, "ऐसे कई चित्र और कलाकृतियाँ हैं, उनमें से कुछ मंदिरों में भी पाई जाती हैं." एमएफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जब अनेक मुक़दमे दाख़िल कर दिए गए थे तो तभी से वह देश छोड़कर बाहर चले गए, वे कुछ समय तक ब्रिटेन में और उसके बाद दुबई में रह रहे हैं. निर्णय का स्वागत हुसैन ने कोर्ट की इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि वे वापस भारत आने के बारे में उत्सुक हैं. भारतीय अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया से बातचीत में हुसैन ने कहा, "अंतत समकालीन भारतीय कला की गरिमा को उन्होंने समझा. यह सिर्फ़ मेरी जीत नहीं है बल्कि समकालीन भारतीय कला आंदोलन की जीत है."
पिछले वर्ष कलाकृतियों की नीलामी करने वाली संस्था क्रिस्टी के न्यूयॉर्क कार्यालय ने मशहूर भारतीय चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन की पेंटिंग्स की नीलामी रोकने से इनकार कर दिया था. वर्ष 2006 में एमएफ़ हुसैन ने एक हिंदू देवी का नग्न चित्र बनाया था और कुछ संगठनों के विरोध के बाद माफ़ी मांगी थी. एमएफ़ हुसैन भारत के एक चर्चित पेंटर हैं और उनकी पेंटिंग अक्सर काफ़ी महंगे दामों पर बिकती हैं और काफ़ी सराही भी जाती हैं. एमएफ़ हुसैन दो हिंदी फ़िल्में भी बना चुके हैं, अलबत्ता दोनों ही बॉक्स ऑफ़िस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकीं. |
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