
भारत की आबादी की एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है
2जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की पृष्ठभूमि में भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष जे एस सरमा ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
जे एस सरमा ने बीबीसी को बताया कि जिन मोबाइल कंपनियों के लाइलेंस रद्द किए गए हैं, उनके उपभोक्ता अपनी मौजूदा सेवा प्रदाता कंपनी को बदलकर दूसरे ऑपरेटर की सेवाएं ले सकते हैं.
लाइसेंस रद्द होने के बाद नई व्यवस्था कैसी होगी, ये पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमें अभी नीति बनानी है.''
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले से कुछ मोबाइल कंपनिया मैदान से बाहर हो सकती हैं.
ग़ौरतलब है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फ़ैसला सुनाते हुए 11 कंपनियों के सभी 122 लाइसेंसों को न केवल अवैधानिक बताया, बल्कि उन्हें रद्द भी कर दिया है.

















